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नकद लेनदेन पर 100% जुर्माने का खतरा, आयकर नियमों को समझना हुआ अनिवार्य

दिल्ली,आयकर विभाग

नकद लेनदेन पर लग सकता है 100% जुर्माना, आयकर नियमों को जानना है जरूरी

नई दिल्ली: देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आयकर विभाग ने नकद लेनदेन पर सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। बड़े नकद लेनदेन पर जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यदि नकद लेनदेन निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो संबंधित व्यक्ति पर 100% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे में करदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि नकद लेनदेन से जुड़े नियम क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।

 

इन नियमों का रखें ध्यान:

 

1. लोन, जमा, एडवांस (धारा 269SS)

20,000 रुपये से अधिक नकद लोन, जमा, या एडवांस देना प्रतिबंधित है। यदि ऐसा किया जाता है तो जितनी राशि दी गई है, उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

2. 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेना (धारा 269ST):

एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेना मना है। इसका उल्लंघन करने पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा।

3. लोन और जमा राशि का पुनर्भुगतान (धारा 269T):

लोन या जमा राशि का पुनर्भुगतान करते समय 20,000 रुपये से अधिक नकद में भुगतान नहीं किया जा सकता। नियम तोड़ने पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा।

 

4. व्यावसायिक खर्च (धारा 40A(3)):

व्यवसाय से संबंधित नकद लेनदेन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आयकर विभाग के अनुसार जुर्माना लागू होगा।

 

5. डोनेशन (धारा 80G):

2,000 रुपये से अधिक का नकद दान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि दान की राशि पर टैक्स छूट का दावा भी अस्वीकार कर दिया जाएगा।

 

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा 

आयकर विभाग ने नकद लेनदेन के बजाय डिजिटल लेनदेन को अपनाने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि डिजिटल माध्यम से लेनदेन न केवल पारदर्शिता लाता है, बल्कि कर चोरी और अनियमितताओं को भी रोकता है।

 

नोट:

यह जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।

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