भागलपुर: पत्नी और जीजा को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
भागलपुर

भागलपुर में पत्नी और जीजा को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक हत्याकांड में पत्नी और उसके जीजा को पति की हत्या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सितंबर 2022 का है, जब पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति शंभू मंडल की हत्या कर दी थी।
हत्या की साजिश: आरोपी पत्नी का अपने जीजा सोनेलाल मंडल के साथ अवैध संबंध था। जब शंभू मंडल इसका विरोध करता, तो घर में विवाद होता। इसी कारण महिला ने जीजा के साथ मिलकर पति को मारने की साजिश रची। 22 सितंबर 2022 को महिला ने पति को मिर्च की फसल की रखवाली के बहाने खेत भेजा। बाद में वह अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ वहां पहुंची और पति की हत्या कर शव को मचान पर फेंक दिया।

पुलिस जांच और सजा: मृतक के भाई उपेंद्र मंडल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने महिला और उसके जीजा को गिरफ्तार किया। बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे-2 दिनेश कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
परिवार की त्रासदी: मृतक शंभू मंडल के परिवार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। बताया गया कि आरोपी महिला 4 बच्चों की मां है।
न्याय की मिसाल: अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह सजा कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करती है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है।