प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी की शिकायत कहां करें? बिहार सरकार ने जारी किए निर्देश
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प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी की शिकायत कहां करें? बिहार सरकार ने जारी किए निर्देश
पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गरीब और जरूरतमंदों को पक्का मकान मुहैया कराने का उद्देश्य है, लेकिन बिहार में कई जगहों पर आवास सहायकों द्वारा लाभार्थियों से पैसे मांगने की शिकायतें सामने आई हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं।
कहां करें शिकायत?
- डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय:
लाभार्थी अपने जिले के DM कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां आवास योजना से संबंधित विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। - ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO):
संबंधित प्रखंड कार्यालय में बीडीओ से संपर्क कर घूसखोरी की शिकायत की जा सकती है। - हेल्पलाइन नंबर:
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लाभार्थी 1800-345-6444 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। - ऑनलाइन पोर्टल:
प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर भी शिकायत की जा सकती है। यहां लॉगिन कर विवरण के साथ समस्या सबमिट करें। - जनसुनवाई पोर्टल:
बिहार सरकार के जनसुनवाई पोर्टल https://jansamvad.bihar.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
शिकायत करते समय ध्यान दें:
- शिकायत के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज, जैसे रिश्वत की मांग का प्रमाण (ऑडियो/वीडियो) और आवास योजना के आवेदन से संबंधित कागजात, साथ में रखें।
- यदि आवास सहायक के खिलाफ ठोस सबूत हैं, तो कार्रवाई तेज होगी।
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि घूसखोरी के मामलों में दोषी पाए जाने वाले आवास सहायकों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू होगी और दोषी को निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की सहायता के लिए है, और इस तरह की शिकायतें सामने आने पर सरकार हर संभव कार्रवाई करेगी। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो बिना किसी डर के ऊपर बताए गए माध्यमों से शिकायत दर्ज करें।